हरियाणा
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से लगा आज बड़ा झटका
हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने किया रद्द
हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75 प्रतिशत आरक्षण के आदेशों को असंवेधानिक करार दे रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने आज इस आरक्षण के खिलाफ फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन सहित दाखिल की गई कई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इस कानून को रद्द किया है।
इन सभी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी और कहा था कि यह कानून प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में मैरिट की बजाय हरियाणा के निवासी होने को बढ़ावा देता है। इस कानून से मैरिट की अनदेखी होगी।
आज हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया है।