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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला ; पे-स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा

  • मुख्यमंत्री नायब सैनी  के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। 

 

  • सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

 

  • इस अध्यादेश के अनुसार, सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित HKRN के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 15 अगस्त, 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे।

 

  • अनुबंधित कर्मचारियों को पे-स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, महंगाई भत्ते (डीए) अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया है।

 

  • अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे।

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