हरियाणा

हरियाणा विधान सभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कुल 5 विधेयक पारित

चंडीगढ़, 26 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि जिन विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्याें के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है और उनके कार्य पूरे नहीं हुए है तथा जिन विधायकों को 5 करोड़ रुपये की पूरी राशि मिलना अभी बकाया है, ऐसे मामलों में वे स्वयं हस्तक्षेप कर अगले सत्र या 31 मार्च तक पूरा करवाएंगे।

मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक वरूण चौधरी, आफताब अहमद, भारत भूषण बतरा, अमित सिहाग,  शैली द्वारा राज्य में विधायक के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान करने पर हो रही चर्चा के दौरान जवाब दे रहे थे।

मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार का सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की तर्ज पर एमएलएलैड का प्रावधान करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों का उद्देश्य अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का होता है, फिर चाहे वह किसी भी योजना के अंतर्गत हो।

मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 दोनों बार विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 5-5 करोड़ रुपये दिये हैं। विधायकों को आवंटित 5 करोड़ रुपये का ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि ऐसे विधानसभा क्षेत्र, जहां लगभग 4 से 6 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है,  उनकी संख्या 67 है। इसके अलावा, जहां कम राशि पहुंची है, ऐसे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें दादरी, बेरी, गढ़ी सांपला, कलानौर, ऐलनाबाद, इसराना, आदमपुर, रेवाड़ी, डबवाली और कालांवली शामिल हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में यदि कुछ काम नहीं हुआ है तो विधायक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस 5 करोड़ रुपये की राशि के अंतर्गत विधायक किसी भी प्रकार के कार्य चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत आदि सरकार को भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा कि 90 विधायकों को उनके क्षेत्रों में हुए कामों की सूची भेजी जाएगी, जिसमें जिन कार्याें के कम्पलीशन सर्टिफिकेट आना बाकी हैं, वे भी शामिल होंगे। इस सूची में से यदि कोई कार्य शेष रह गए होंगे तो उसकी जानकारी विधायक सरकार को दें, उस पर जल्द से जल्द आगामी कार्रवाई की जाएगी।

 
 
 
विधान सभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कुल 5 विधेयक पारित

10 विधेयक भी किए गए पेश

चंडीगढ़, 26 दिसंबर – हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज कुल 5 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022, हरियाणा लघु नगर (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022, हरियाणा नगर पालिका (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022, हरियाणा लघु नहर (निरसन) विधेयक, 2022 तथा हरियाणा राज्य नलकूप (निरसन) विधेयक, 2022 शामिल हैं।

इसके अलावा, सदन में 10 विधेयक पेश किए गए। इनमें हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल विधेयक, 2022, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022, हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022, हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022, हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक, 2022, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 तथा हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 शामिल हैं।

हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022

हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022 हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1943 को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा  न्यायमूर्ति इकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हरियाणा संविधि समीक्षा समिति का गठन ऐसे कानूनों की पहचान करने के लिए किया गया था जो आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं तथा जिन्हें बदलने अथवा निरस्त करने की आवश्यकता है। तदानुसार समिति ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सम्बन्धित हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1943, जोकि अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, को निरस्त करने की सिफारिश की है।

सम्पत्ति कर के साथ ही अन्य लागू करों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार ही लगाया एवं संगृहीत किया जा रहा है। इस प्रकार नगरपालिकाओं में कर विधिमान्यकरण के वर्तमान परिदृश्य के प्रावधान से निपटने के लिए हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1943 में कोई बल तथा महत्व नहीं है। इसलिये हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1943 को निरस्त किया गया है।

हरियाणा लघु नगर (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022

हरियाणा लघु नगर (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022 हरियाणा लघु नगर (कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा  न्यायमूर्ति इकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हरियाणा सविधि समीक्षा समिति का गठन ऐसे कानूनों की पहचान करने के लिए किया गया था जो आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है तथा जिन्हें बदलने अथवा निरस्त करने की आवश्यकता है । तदानुसार समिति ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सम्बन्धित हरियाणा लघु नगर (कर – विधिमान्यकरण) अधिनियन, 1934 , जोकि अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, को निरस्त करने की सिफारिश की। सम्पत्ति कर के साथ ही अन्य लागू करों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम , 1994 के प्रावधानों के अनुसार ही लगाया एवं संगृहीत किया जा रहा है । इस प्रकार नगरपालिकाओं में कर विधिमान्यकरण के वर्तमान परिदृश्य के प्रावधान से निपटने के लिए हरियाणा लघु नगर (कर -विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 में कोई बल तथा महत्व नहीं है। इसलिये इसे निरस्त करने की आवश्यकता थी।

हरियाणा नगर पालिका (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022

हरियाणा नगर पालिका (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022 कतिपय अधिनियमितियों को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है। इसके पारित होने से हरियाणा नगरपालिका (कर – विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 (1934 का पंजाब अधिनियम IV) तथा हरियाणा नगरपालिका (कर -विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 ( 1956 का पंजाब अधिनियम 34) निरसित किए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा  न्यायमूर्ति इकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हरियाणा संविधि समीक्षा समिति का गठन ऐसे कानूनों की पहचान करने के लिए किया गया था जो आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है तथा जिन्हें बदलने अथवा निरस्त करने की आवश्यकता है । तदानुसार समिति ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सम्बन्धित हरियाणा नगरपालिका (कर – विधिमान्यकरण ) अधिनियम, 1934 तथा हरियाणा नगरपालिका (कर – विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 , जोकि अपनी प्रासंगिकता खो चुके है, को निरस्त करने की सिफारिश की है। सम्पत्ति कर के साथ ही अन्य लागू करों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार ही लगाया एवं संगृहीत किया जा रहा है । इस प्रकार नगरपालिकाओं ने कर विधिनान्यकरण के वर्तमान परिदृश्य के प्रावधान से निपटने के लिए हरियाणा नगरपालिका (कर – विधिमान्यकरण ) अधिनियम, 1934 तथा हरियाणा नगरपालिका (कर – विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 में कोई बल तथा महत्व नहीं है। इसलिए इन्हें निरस्त किया गया है।

हरियाणा लघु नहर (निरसन) विधेयक, 2022

हरियाणा लघु नहर (निरसन) विधेयक, 2022 हरियाणा लघु नहर अधिनियम, 1905 को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है।

अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजाब माइनर कैनाल अधिनियम, 1905 के अधीन अधिनियमितियों का निरसन जो लागू नहीं रह गई है या पृथक, स्वतन्त्र तथा सुभित्र अधिनियमों के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, तो ऐसी अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है। अधिनियमितियों ने वास्तविकता में अपना आशय खो दिया है, किंतु संविधि-संग्रह में अभी तक दर्शाई गई हैं। विधिया असंगत तथा दुष्क्रियात्मक हो गई हैं।

पंजाब माइनर कैनाल अधिनियम, 1905, इस समय हरियाणा के किसी भाग में लागू नहीं है। अधिनियम केवल पश्चिम पंजाब (अब पाकिस्तान का भाग) के लिए लागू किया गया था जिसके अधीन सभी शक्तियां कलक्टर में निहित है। तथापि, हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 के अधीन ये सभी शक्तियां नहर विभाग के अधिकारियों (अधिकांश रूप में नहर अधिकारी / मण्डलीय नहर अधिकारी) में निहित हैं।

राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति  ईकबाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता के अधीन हरियाणा कानून समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें समिति ने विभिन्न अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है। इसलिए हरियाणा माइनर कैनाल (निरसन) विधेयक 2022 पारित किया गया है।

हरियाणा राज्य नलकूप (निरसन) विधेयक, 2022

हरियाणा राज्य नलकूप (निरसन) विधेयक, 2022 हरियाणा राज्य नलकूप अधिनियम, 1954 को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है।

अनुसूची में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य नलकूप अधिनियम, 1954 के अधीन अधिनियमितियों का निरसन जो लागू नहीं रह गया है या अप्रचलित हो गया है या पृथक, स्वतन्त्र तथा सुभित्र अधिनियमों के रूप में उनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, तो ऐसे अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है। अधिनियमितियों ने वास्तविकता में अपना आशय खो दिया है किन्तु संविधि – संग्रह में अभी तक दर्शाया जा रहा है। विधियां असंगत तथा दुष्क्रियात्मक हो गया है। हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम (एचएसएमआईटीसी) जोकि पंजाब राज्य नलकूप अधिनियम, 1954 द्वारा शासित था, वर्ष 2002 में पहले ही समाप्त किया जा चुका है तथा इस समय हरियाणा राज्य में कोई भी नलकूप निगम कार्यरत नहीं है ।

हरियाणा राज्य में राज्य के स्वामित्वाधीन नलकूप पहले ही नीलाम कर दिए गए हैं। हरियाणा राज्य में नलकूप, यदि कोई हो, विभागों द्वारा विशेष रूप से कृषि विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों द्वारा उनके अपने फार्मों या घरेलू जल आपूर्ति के लिए लगाए जाते हैं तथा उन्हें संबंधित विभागों के नियमों द्वारा शासित तथा विनियमित किया जाता है तथा इस प्रकार यह अधिनियम- हरियाणा राज्य नलकूप अधिनियम , 1954 उन नलकूपों पर लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन ) प्राधिकरण जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबन्धन तथा विनियमन के लिए अर्थात हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन ) प्राधिकरण, 2020 के अधीन हरियाणा राज्य में भू – जल तथा सतह जल का विवेकपूर्ण, उचित तथा सतत योग्य उपयोग, प्रबन्धन, विनियमन सुनिश्चित करने, जल के प्रयोग के लिए दरें नियम करने तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति  ईकबाल सिंह ( सेवानिवृत्त ) की अध्यक्षता के अधीन हरियाणा कानून समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें समिति ने विभिन्न अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की है।

 
 
चंडीगढ़ 26 दिसंबर – हरियाणा के गृह मंत्री  अनिल विज ने कहा कि जहरीली एवं नकली शराब पीने के कारण 22 नवंबर, 2022 को जिला सोनीपत में 3 व्यक्तियों की एवं जिला पानीपत में 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके अतिरिक्त राज्य में वर्ष 2016 में कुल 2 व्यक्तियों तथा वर्ष 2020 में कुल 30 व्यक्तियों की मौतें हुई। इस प्रकार राज्य में वर्ष 2016 से 2022 ( अब तक) विभिन्न जिलों में कुल 36 मौतें दर्ज की गई है।

विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में कुल 2 मौत हुई थी। इसी प्रकार, वर्ष 2020 में कुल 30 मौतें जहरीली शराब पीने से हुई थी और 2022 में कुल 4 मौतें जहरीली शराब पीने से हुई है। राज्य में अवैध एवं नकली शराब के कारोबार की रोकथाम हेतू पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन एवं तत्परता से कार्यवाही की जाती रही है जिसके वर्ष 2016 में 18136 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 363323 वैध शराब की बोतलें, 14455 अवैध शराब की बोतलें और 21 शराब की भट्ठियां, 549884 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 94968 बीयर की बोतलें बरामद की गई।

ऐसे ही, वर्ष 2017 में 16233 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, 884256 वैध शराब की बोतलें, 38702 अवैध शराब की बोतलें और 22 शराब की भट्ठियां, 761047 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 73910 बीयर की बोतलें बरामद की गई। वर्ष 2018 में 15265 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, 839051 वैध शराब की बोतलें, 23863 अवैध शराब की बोतलें और 8 शराब की भट्ठियां, 702540 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 36592 बीयर की बोतलें बरामद की गई।

वर्ष 2019 में 10670 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, 827880 वैध शराब की बोतलें, 79695 अवैध शराब की बोतलें और 10 शराब की भट्ठियां, 923972 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 48104 बीयर की बोतलें बरामद की गई। वर्ष 2020 में 12341 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, 591834 वैध शराब की बोतलें, 84712 अवैध शराब की बोतलें और 172 शराब की भट्ठियां, 567734 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 57918 बीयर की बोतलें बरामद की गई।

वर्ष 2021 में 10753 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, 333251 वैध शराब की बोतलें, 64695 अवैध शराब की बोतलें और 108 शराब की भट्ठियां, 355340 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 31939 बीयर की बोतलें बरामद की गई। वर्ष 2022 में 15 दिसंबर तक 13387 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, 401522 वैध शराब की बोतलें, 35462 अवैध शराब की बोतलें और 54 शराब की भट्ठियां, 282872 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 54132 बीयर की बोतलें बरामद की गई।

उन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शराब की अवैध बिक्री न हो इसके लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है शराब की अवैध बिक्री पर और अंकुश लगाने के लिए, जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं कि जिले के सभी थोक लाईसेंस वाले परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हों और डीईटीसी (आबकारी) को लाइव फीड उपलब्ध हो। अवैध और नकली शराब का मुकाबला करने के लिए हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। धारा 61 के प्रावधानों को और सख्त किया गया है।

विज ने बताया कि आदेश संख्या 6/2/2020-2HC दिनांक 11.5.2020 के तहत, गृह विभाग, हरियाणा ने खरखौदा- मटिंडू रोड, सोनीपत, हरियाणा में अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के स्टॉक से चोरी के मामले की जांच करने के लिए  टी.सी. गुप्ता, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत, अधिकारिता, नवीकरणीय ऊर्जा एवं आवास विभाग की अध्यक्षता मंा एक विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) का गठन किया। दिनांक 30.7.2020 को, विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें रिपोर्ट में उल्लिखित चूक के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिशें और आबकारी विभाग के कामकाज में व्यवस्थित सुधार के लिए सुझाव / अनुशंसित उपाय भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि पत्र क्रमांक 20/64/2020-3S(I) दिनांक 25.8.2020 के माध्यम से मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (कार्मिक विभाग) ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी और कराधान विभाग को विशेष जांच दल की रिपोर्ट की प्रति सहित एस.ई.टी की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजने के साथ-साथ सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जाए तदनुसार, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार (कार्मिक विभाग) ने सतर्कता विभाग को राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा उपरोक्त मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त,  संजीव कौशल, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की एक सदस्यीय समिति बनाई गई जो कि निम्नलिखित टीमों / समितियों की रिपोर्ट और सिफारिशों का अध्ययन करेगा और विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले आवश्यक सुधारात्मक उपायों की पहचान करेगा और चूककर्ताओं के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा।जिसमे   टी. सी. गुप्ता, आईएएस के नेतृत्व में गठित एस.ई.टी,  कलारामचंद्रन, आईपीएस की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट,  श्रीकांत जाधव, आईपीएस की अध्यक्षता में गठित एस.आई.टी,  राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच होगी तथा मामला अभी विचाराधीन है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शराब की सूचना मिली थी जिसके लिए एक एसआईटी टीसी गुप्ता की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट अधिकारियों के खिलाफ और विशेष जांच के लिए दी थी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ जो रिपोर्ट आई थी उसकी जांच आईपीएस कला रामचंद्रन ने की और विजिलेंस की जांच के लिए अभी हाल ही में डीजीपी विजिलेंस ने मुझे बताया कि इस मामले में 209 लिकर कॉन्ट्रैक्टर के स्टेटमेंट लिए गए हैं, 111 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्टेटमेंट लिए गए हैं, 869 राजपत्रित और गैर राजपत्रित एक्साइज विभाग के अधिकारियों के स्टेटमेंट लिए गए हैं और 23 डिस्टलरी से संबंधित लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन रिकॉर्ड को एनालाइज किया जा रहा है और विजिलेंस ने एफआइआर भी दर्ज की है जिसके तहत 63 करोड़ 15 लाख 17 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 7 करोड रुपये से अधिक  रिकवर भी किए जा चुके हैं। कुछ मामले अभी कोर्ट में जारी है और इंक्वायरी यह चल रही है।

उन्होंने एक विधायक द्वारा उठाए गए आंकड़ों के संबंध में कहा कि मैं इन आंकड़ों की जांच कराऊंगा अगर यह गलत पाए गए तो इसकी जांच होगी और इस संबंध में सभी विधायकों को अवगत भी कराऊगा। उन्होंने कहा कि जहां तक एफआईआर दर्ज होने की बात है तो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सोनीपत के तीन व्यक्ति जिनकी मौत हुई थी उनमें अजय, सुनील और सुरेंद्र हैं और उन्होंने मिथाइल जानलेवा लिया था और इथाइल शराब के लिए यूज होता है। इसी प्रकार, पानीपत के अनिल ने भी जहरीली शराब पी थी। उन्होंने कहा कि जिनका भी नाम इस मामले में आया उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और कार्रवाई जारी है।

चंडीगढ़ ,26 दिसंबर- हरियाणा के विकास एवम पंचायत मंत्री  देवेंद्र सिंह बबली ने विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने विधनसभा क्षेत्रों के लिए विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास कार्यों का एस्टीमेट बनाकर भेजें  ताकि जल्द से जल्द कार्य आरंभ किए जा सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधायकों द्वारा चयनित किए गए विकास कार्यों के लिए गांवों की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को विधायक आदर्श ग्राम योजना (वी. ए .जी.वाई) के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाती है ।

वे आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन को जानकारी दे रहे थे।

देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि विधायक आदर्श ग्राम योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है, जिसे 6 जुलाई 2015 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आरंभ में विधायकों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र में 3000 से 7000 और पहाड़ी क्षेत्र में 1000 से 3000 जनसंख्या वाले गांवों को सहभागिता के माध्यम से विकास के लिए गोद लेने की अनुमति दी गई। वर्ष 2016 के बजट सत्र में प्रत्येक विधायक को इस उद्देश्य के लिए 1 करोड रुपए की राशि प्रदान की जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2016-17 से 2018 -19 तक गोद लिए गए गांवों के 957 विकास कार्यों के लिए 90.67 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 26 दिसंबर 2018 से  विधायकों द्वारा चयनित किए गए विकास कार्यों के लिए गांव की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाती है। वी. ए .जी.वाई के तहत विधायक  5000 तक की आबादी वाले गांव के लिए 50 लाख रुपए, 5,000 से 10,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए एक करोड़ रूपए तथा 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव के लिए 2 करोड़ रुपए के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। उनके द्वारा यह राशि एक या एक से अधिक गांवों में खर्च की जा सकती है।

विकास एवं पंचायत मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत  26 दिसंबर 2018 के पश्चात वर्ष 2021-22 तक प्रदेश सरकार द्वारा  विधायकों द्वारा किए जाने वाले 2,217 विकास कार्यो के लिए कुल 202.28 करोड रुपए की राशि जारी की गई।

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान 8 अप्रैल 2020 को हुई सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस योजना को रोक दिया गया था परंतु अब दिसंबर 2022 में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव संपन्न होने के बाद इस योजना का कार्यान्वयन पुनः शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होने के मामले में विधायक नजदीक के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव के विकास कार्यों का चयन कर सकते हैं।
राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कर रही है सख्त कार्रवाई- मुख्यमंत्री

विपक्ष का सरकार की सख्त कार्रवाई को विध्वंसक बताना सही नहीं – मनोहर लाल

चंडीगढ़, 26 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नशा को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। नशा तस्करी में शामिल जो भी लोग हैं, उन पर कानूनी रूप से सभी प्रकार की कार्रवाई की है और उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिह्नित कर उन्हें तोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री आज यहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के घर गिराने के संबंध में लगाए गए प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि इन घरों के निर्माण की बुनियाद ही अवैध थी जोकि सरकारी जमीनों पर निर्मित थे जघन्य अपराध को रोकने के लिए सरकार ने समाज हित में ऐसे घरों को गिराने का निर्णय लिया है, चाहे वे घर कच्चे हों या पक्के। अवैध निर्माण को रोकने के लिए यह उचित कदम है।

उन्होंने कहा है कि ऐसे मकानों से लिये जा रहे लाभ की बुनियाद भी अवैध है। सरकार ने प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत कार्यवाही की है।

मनोहर लाल ने कहा कि विधायक द्वारा सदन में लगाए गए प्रश्न में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के घर गिराए जाने की कार्रवाई को विध्वसंक बताया है, जो कि अपने आप में ही गलत है। इसका मतलब वे लोग नशा तस्कारों पर कार्रवाई करने से सहमत नहीं है। सरकार ने ऐसे तस्करों पर नियंत्रण लगाने का काम किया है। विपक्ष के लोग बताएं कि वे सरकार के साथ हैं, या उन लोगों के साथ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति दोषी है और उसकी गलत कमाई से उसकी संपत्ति, घर बनाए गए हैं और इसमें अन्य लोगों की भी भागीदारी होती है, तो कानूनन उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि ऐसे गलत कार्य करने वाले लोगों का साथ परिवारजनों को भी छोड़ना होगा, तभी यह बुराई समाज से खत्म हो सकेगी।

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शीतकालीन सत्र में बदली-बदली नजर आई हरियाणा विधानसभा

हर सदस्य की सीट पर लगे थे टैबलेट्स

सदन की कार्यवाही दिखी ऑनलाइन

लोकसभा की तर्ज पर 100 रूपये में खाने की थाली

सदस्यों ने सर्दियों में उठाया बाजरे के व्यंजन का लुत्फ

चण्डीगढ़, 26 दिसम्बर – हरियाणा विधानसभा के आज से आरम्भ हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही लोकसभा की तर्ज पर देखने को मिली। हर सदस्य की सीट पर टैबलेट्स लगे हुए हैं और कार्यवाही का सीधा प्रसारण सदस्य के नाम के साथ लाइव दिखाया जा रहा है।

सदन के नेता व मुख्यमंत्री  मनोहर लाल जो स्वयं आईटी के ज्ञाता भी हैं, की पहल पर विधानसभा अध्यक्ष  ज्ञान चन्द गुप्ता ने पिछले तीन साल से विधानसभा की कार्यवाही लोकसभा की तर्ज पर शुरू करवाई है। पिछले वर्ष बजट सत्र के दौरान सदन की तदर्थ कमेटियों के माध्यम से बजट  पारित करवाकर एक नई पहल की थी, जिसकी सदन के सभी सदस्यों ने सराहना की थी। लोकसभा की तर्ज हर प्रकार के विधायी कार्य आरम्भ करने की भी शुरूआत विधानसभा अध्यक्ष ने की है। विधानसभा को पेपर लैस किया गया है।

शीतकालीन सत्र में निश्चित रूप से हरियाणा विधानसभा बदली बदली नजर आई है। विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी अध्यक्ष ने ड्रेस  कोड लागू किया है। अब कोई भी सदस्य कर्मचारियों को उनकी ड्रेस के अनुसार पहचान सकता है।

लोकसभा की तर्ज पर सदस्यों के लिए पेड भोजन की व्यवस्था की गई है और कोई भी सदस्य मात्र 100 रूपये में स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठा सकता है। शीतकालीन सत्र के दौरान बाजरे की रोटी व चूरमा को व्यंजनों में शामिल किया गया है।

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चंडीगढ़ 26 दिसंबर – हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि झज्जर जिला के कई गांव में पेयजल आपूर्ति  सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है सहकारिता मंत्री विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लड़ायान सहित 6 गांव की धोलेडा डिस्ट्रीब्यूट से जल समूह योजना का कार्य भी 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर 285 लाख रुपए की लागत आयेगी। इसके अलावा सालावास अंबोली सहित नौ गांव की पेयजल योजना को भी आगामी जुलाई माह तक पूरा कर दिया जाएगा।  उन्होंने कहा कि मोहनबाड़ी, हुमायूंपुर आदि गांव में भी जनसंख्या अनुसार पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए  आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत भी झज्जर जिला के कई गांव में पेयजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए  जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि किसी गांव में निर्धारित नॉर्म से कम पेयजल की आपूर्ति न हो। इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए है।

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चंडीगढ़, 26 दिसंबर -हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए गए और लिए जा रहे हैं। हम प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूर्णरूप से अंकुश लगाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

यह जानकारी आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विकास एवं पंचायत मंत्री  देवेंद्र सिंह बबली ने चौ.मामन खान द्वारा नूंह जिले में पुन्हाना ब्लॉक की ग्राम पंचायत हाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी।

उन्होंने कहा कि क्योंकि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का पूर्ण भौतिक रिकॉर्ड खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पुन्हाना के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस कारण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से पूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। यह रिकॉर्ड प्राप्त होने के उपरांत अधीक्षक अभियंता, पंचायती राज सतर्कता विंग, रोहतक द्वारा 2 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि विभाग का सतर्कता विंग यह जांच दो महीने की अवधि के भीतर पूरा नहीं कर पाता तो यह जांच विजिलेंस को सौंप दी जाएगी।

एक अन्य प्रश्न के जवाब में  देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत मनरेगा के कार्यों में कथित भ्रष्टाचार में संलिप्त दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि दो जिलों नामत: सिरसा व पलवल में सरकार द्वारा मनरेगा के कार्यों में खामियां पाई जाने के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाने का कार्य किया गया।

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चंडीगढ़ 26 दिसंबर – हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि भिवानी शहर की राजीव कॉलोनी एवम त्रिवेणी जोहड़ी में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 9 करोड़ 73 लाख रुपए की बजट मंजूर कर दिया गया है।

सहकारिता मंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जगह का मामला न्यायालय में विचाराधीन है,  जल्द ही इसका निपटान होने की संभावना है। इसके अलावा देव नगर के लिए भूमि उपलब्ध करवाई गई है उसे चिन्हित करके जल्द ही बूस्टिंग स्टेशन बनाया जायेगा।
 
 
हरियाणा विधानसभा में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों को किया नमन

सदन के नेता ने स्वरचित कविता के माध्यम से दी श्रद्धांजलि

चण्डीगढ़, 26 दिसम्बर – हरियाणा विधानसभा के आज से आरम्भ हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद सदन के नेता व मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने श्री गुरू गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों वीर जोरावर सिंह व फतेह सिंह की शहादत को स्वरचित कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने अपनी कविता में कहा कि ‘गुरू गोबिंद सिंह के बच्चे, उमर में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, गर्ज कर बोले थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं, नहीं हम झुक नहीं सकते, कहीं रूक नहीं सकते, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कभी दरिया रूके भी हैं, नहीं रूकती है रवानगी, नहीं कभी झुकती जवानी है, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह छोर से बोला, रखो इंटें, भरो गारे, चिनों दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी।’

मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि आज 26 दिसम्बर का दिन है और प्रधानमंत्री ने इस दिन को पिछले वर्ष ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में हम विधानसभा सत्र में उन वीर बाल शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्री गुरू गोबिंद सिंह जी के चार बच्चों में से दो ने तो पहले ही धर्म की रक्षा के लिए शहादत दे दी थी। जोरावर सिंह व फतेह सिंह को जब दीवार में चिनवाया गया था तो दीवार के एक-दूसरे छोर से दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए ललकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धन्य हैं माता गुजरी जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया।

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चंडीगढ़, 26 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कभी भी प्रदेश में नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को 15 करोड़ रुपये जारी किए जाने की घोषणा नहीं की गई थी। यदि कोई इकाई वित्तीय रूप से कमजोर रहती है तो राज्य सरकार उसकी मदद अवश्यक करती है।

मुख्यमंत्री आज यहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायक बिशन लाल द्वारा वित्तीय रूप से कमजोर नगर समितियों को राशि जारी करना के संबंध में लगाए गए प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे।

मनोहर लाल ने कहा कि नगर समितियों को केंद्रीय वित आयोग, राज्य वित्त आयोग का पैसा समय-समय पर प्रदान किया जाता है। इन समितियों  की अपनी आय भी होती है, यदि यह सभी निधि खर्च करने के बाद कोई संस्था वित्तीय रूप से कमजोर रहती है तो राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करती है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में रादौर नगर पालिका के पास केंद्रीय वित आयोग और राज्य वित्त आयोग का पैसा अभी भी बकाया है। इनके पास कुल 4 करोड़ रुपये की राशि शेष है। पहले इस राशि को खर्च किया जाए, उसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार विचार करेगी।

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चंडीगढ़ , 26 दिसंबर – हरियाणा के उपमुख़्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य में पड़ने वाले बृज परिक्रमा की कुल लंबाई 37.85 कि0मी0 है जिसमे से 6.25 कि0मी0 पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र  में और 31.60 कि0मी0 होडल निर्वा चन क्षेत्र में पड़ता है। होडल निर्वाचन क्षेत्र में 30.10 कि0मी0 लंबाई में सड़क पहले से मौजूद है और शेष 1.50
कि0मी0 लंबाई के लिए सरकार ने भूमि की खरीद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है जो कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आगे बताया कि यमुना नदी पर पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है।

एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डिप्टी सीएम ने बताया कि टोहाना से रतिया तक सड़क मार्ग पर ट्रैफिक का सर्वे करवाया जायेगा, अगर वाहनों की संख्या नियम के तहत पाई गई तो सड़क को चारमार्गी बनाया जाएगा।

दुष्यंत चौटाला ने सदन के एक सदस्य द्वारा पीपली से यमुनानगर तक सड़क को चारमार्गी बनाए जाने के सवाल पर बताया कि राज्य सरकार ने इस मार्ग को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अनुरोध किया है , पता चला है कि इस बारे में प्रपोजल बन चुका है। अगर केंद्र सरकार भारतमाला के तहत इसको नही बना पाती है तो राज्य सरकार स्टेट हाईवे बना कर इस सड़क को चारमार्गीय बनाने का काम करेगी।
 
चंडीगढ़, 26 दिसम्बर – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  जेपी दलाल ने कहा कि जुआ में बरसाती पानी के निकासी के लिए लगभग 1700 फुट लम्बी एक ड्रेन ग्राम पंचायत की जमीन में से खोद दी गई है और इस ड्रेन को पक्का करने के लिए 105.00 लाख रूपए की लागत की योजना को आगामी हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (एचएसडीआर & एफसीबी) की 54वीं बैठक के एजेंडे में अनुमोदन के लिए डाल दिया गया है।

दलाल आज यहां हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
 
चंडीगढ़, 26 दिसम्बर- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री  सरदार संदीप सिंह ने बताया कि  सोनीपत जिले के सेक्टर 4 के खेल  परिसर में  हॉकी के लिए  एस्ट्रोट्रफ मैदान की सुविधा  उपलब्ध है।

यह जानकारी सरदार संदीप सिंह ने  आज विधानसभा के  शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक  प्रश्न के उत्तर में दी।

उन्होंने  बताया कि सोनीपत जिले में एक  जिला स्तरीय स्टेडियम  है।  इसके अलावा,4 उपमंडलीय स्टेडियम, 16 राजीव गाँधी ग्रामीण खेल परिसर एवं 19 मिनी/ग्रामीण स्टेडियम है। इसके  अलावा  71 नर्सरियां सोनीपत  में  चलायी  जा  रही  हैं जिनमे  41 निजी  कोच  के  माध्यम  से व 30 सरकारी  कोचिस के  माध्यम  से  चलायी  जा  रही है।


उन्होंने बताया कि गॉव रिन्धाना जिला सोनीपत में 939.20 लाख रूपये की लागत से कबड्डी हॉल तथा सुभाष स्टेडियम , सोनीपत में 325 लाख रूपये की लागत से सुविधा केंन्द्र निर्माणाधीन है । सोनीपत जिले में विभिन्न खेलों के 20 प्रशिक्षक एवम् 18 कनिष्ठ प्रशिक्षक जो विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ।

सरदार संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में खेल संरचना को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है । वर्तमान में राज्य में 03 राज्य स्तरीय खेल परिसर , 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम 25 उप – मण्डलीय स्टेडियम तथा 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर है । इसके अतिरिक्त राज्य में 245 मिनी / ग्रामीण स्टेडियम , 09 तैराकी तालाब , 09 बहुद्धेशीय हाल , 11 सिथैटिक एथलैटिक्स ट्रैक , 14 हॉकी एस्ट्रोट्रफ तथा 02 फुटबाल कृत्रिम सरफेस उपलब्ध है । राज्य में 238 प्रशिक्षक तथा 365 कनिष्ठ प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने  बताया कि विभाग द्वारा खेलों को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 1100 खेल नर्सरियां प्रारम्भ कर दी गई है । इसी प्रकार , प्रतिभावान खिलाडियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य भर में 09 डे – बोर्डिंग , 08 आवासीय खेल अकादमियां भी खोली गई है । पूरे राज्य में नवोदित खिलाडियों को कोचिंग / प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुबंध के आधार पर 202 प्रशिक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

इसके अलावा,जिला अम्बाला में अनुसूचित जाति कम्पोनेंट योजना के अर्न्तगत 1318.54 लाख रूपये की लागत से खेल छात्रावास का निर्माण किया गया है ।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला स्तरीय स्टेडियमों ( अम्बाला , चरखी दादरी , कुरुक्षेत्र नूंह तथा पंचकूला को छोड़कर ) में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के लिए 3.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सुविधा केन्द्र का निर्माण किया गया है । यह कार्य सोनीपत एवं झज्जर में  चल रहा है ।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री  मनोहर  लाल के अनुमोदन से सभी उपायुक्तों को जिला खेल परिषद के माध्यम से प्रत्येक राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर में बुनियादी मशीनरी उपलब्ध करवाने और एक ग्राउण्डमैन नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी किए गये हैं । सभी उपायुक्तों से संबंधित जिले की जिला खेल परिषद के माध्यम से मनरेगा के तहत राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसरों की  मुरम्मत का अनुरोध किया गया है ।
 
चंडीगढ़, 26 दिसम्बर – हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री  अनिल विज ने कहा कि असंध के 100 बिस्तर उप मण्डल नागरिक अस्पताल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से ड्राईगंस व कच्चा लागत अनुमान प्राप्त होने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी।

श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आवश्यक स्वीकृतियों के उपरान्त भवन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

 
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चंडीगढ़, 26 दिसम्बर – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि  कुरूक्षेत्र के सैक्टर-7 और 13 में बरसाती पानी निकासी की पाइपलाइन बंद नहीं है।

गुप्ता आज यहां चल रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक  सुभाष सुधा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि पीपली गीता द्वार से कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 तक सडक़ और नाले के निर्माण के दौरान इन सैक्टरों के बरसाती पानी को ले जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बरसात के दिनों में इन सैक्टरों में पानी जमा हो जाता है। अभी तक सैक्टर 7 और 13 के बरसाती पानी की पाइपलाइनों को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
गुप्ता ने कहा कि इस डेढ़ से दो किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त पाइप को बनवाने में लगभग दो करोड़ का खर्चा आएगा तथा निकट भविष्य में इसे बनवा दिया जाएगा।

चंडीगढ़, 26 दिसंबर – हरियाणा विधानसभा के आज आरम्भ हुए शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन सदन में पिछले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिवंगत पूर्व राज्यपाल, विधायकों और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई।

सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इनके अलावा, विधानसभा अध्यक्ष  ज्ञान चंद गुप्ता और विपक्ष के नेता  भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत करने का आश्वासन भी दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की।

सदन में जिनके शोक प्रस्ताव पढ़े गए, उनमें हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल  धनिक लाल मंडल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य  भाग सिंह छात्तर शामिल हैं।

सदन में अदम्य साहस दिखाते हुए मातृभूमि की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 17 वीर शहीदों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। इन वीर शहीदों में जिला गुरुग्राम के लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव, जिला भिवानी के गांव नंदगांव के कैप्टन निदेश सिंह यादव, जिला भिवानी के गांव झांवरी के निरीक्षक जितेन्द्र कुमार, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव पटीकरा के सहायक उप निरीक्षक विरेन्द्र सिंह, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव गणियार के हवलदार सत्येन्द्र पाल, जिला फरीदाबाद के गांव शाहजहांपुर के राइफलमैन मनोज कुमार, जिला हिसार के गांव ढंढेरी के राइफलमैन निशांत मलिक, जिला भिवानी के गांव झांवरी के सिग्नल मैन चन्द्रमोहन, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव बुढवाल के नायक मनोज कुमार, जिला झज्जर के गांव सिलानी केशो के नाविक मोहित कुमार, जिला झज्जर के गांव डावला के सिपाही विनोद, जिला रेवाड़ी के गांव रामपुरी के सिपाही योगेश कुमार, जिला रोहतक के गांव बोहर के सिपाही सतपाल, जिला महेन्द्रगढ़ के गांव सुन्दरह के सिपाही कर्ण सिंह, जिला झज्जर के गांव चढ़वाना के सिपाही राजेश, जिला चरखी दादरी के गांव धनासरी के सिपाही मंजीत, जिला यमुनानगर के गांव कल्याणपुर के सिपाही नूर हुसैन, जिला जींद के गांव छाप्पर के सूबेदार सरबजीत पाल सिंह तथा जिला जींद के गांव हाट के हवलदार जसमेर सिंह शामिल हैं।

इनके अलावा, सदन ने 23 दिसम्बर, 2022 को सिक्किम के जेमा में सेना का ट्रक खाई में गिरने से 16 जवानों के हुए दुःखद व असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट किया। सदन ने इस दुर्घटना में शहीद हुए हरियाणा के जिला चरखी दादरी के गांव झोझू कलां के हवलदार अरविंद कुमार, जिला हिसार के गांव संदोल के लांस नायक सोमवीर सिंह, जिला फतेहाबाद के गाव पीली मंदौरी के सिपाही विकास कुमार के अलावा सूबेदार गुमन सिंह, नायब सूबेदार चंदन कुमार मिश्रा, नायब सूबेदार ओमकार सिंह, हवलदार चरण सिंह, हवलदार गोपी नाथ माकुर, नायक रविन्द्र सिंह थापा, नायक वैशाख एस, नायक प्रमोद सिंह, नायक श्याम सिंह यादव, नायक लोकेश कुमार, लांस नायक भूपेन्द्र सिंह, लांस नायक मनोज कुमार तथा सिपाही सुखाराम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक – संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की।

उपरोक्त के अलावा, सदन में राज्य मंत्री  ओम प्रकाश यादव की माता  कृष्णा देवी, विधायक  नयन पाल रावत की बहन  संतोष देवी तथा विधायक  रघुबीर सिंह कादियान के चचेरे भाई  धर्मवीर सिंह के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया गया।

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