चंडीगढ़

पंजाब यूनिवर्सिटी के UILS के डायरेक्टर के पद पर प्रोफेसर सरबजीत कौर की नियुक्ति High Court ने की रद्द

Political Science की प्रोफेसर को UILS का Director नियुक्त करने के खिलाफ High Court में दायर की गई थी याचिका

Punjab University के University Institute of Legal Studies (UILS) के Director के पद पर प्रोफेसर सरबजीत कौर की नियुक्ति को High Court ने रद्द करते हुए PU को छह हफ्तों के भीतर इस पद पर नई नियुक्ति किए जाने के आदेश दे दिए हैं।
PU ने इसी साल 31 मई प्रोफ़ेसर सरबजीत कौर को UILS के Director के पद पर नियुक्त किया था।
इस नियुक्ति को UILS की प्रोफेसर श्रुति बेदी ने High Court में चुनौती देते हुए कहा था कि प्रोफेसर सरबजीत कौर Political Science की प्रोफेसर हैं और बार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के Rules के तहत Law या कानूनी शिक्षा देने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में  Director या Dean के पद पर सिर्फ उसी की नियुक्ति की जा सकती है, जिसके पास Law या कानूनी शिक्षा देने का 15 सालों का अनुभव हो।
लेकिन PU ने न सिर्फ अपने ही नियमों की बल्कि BCI के Rules का भी उलंघन करते हुए  एक Political Science की प्रोफ़ेसर को UILS के Director के पद पर नियुक्त कर दिया है, इसलिए इस नियुक्ति को रद्द करने की High Court से मांग की गई थी।
High Court ने इस याचिका का निपटारा करते हुए Political Science की प्रोफेसर को UILS के Director के पद पर की गई नियुक्ति को अवैध करार देते हुए इस नियुक्ति को रद्द कर दिया है और PU को छह हफ्तों में इस पद पर नए सिरे से तय नियमों के तहत नियुक्ति किए जाने के आदेश दे दिए हैं।

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