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पंजाब के 5 नगर निगम सहित सभी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की 15 दिनों के भीतर की जाए नोटिफिकेशन

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और स्टेट इलेक्शन कमिशन को दिए आदेश

पंजाब की सभी म्युनिसिपैलिटी और नगर निगमों के चुनावों की नोटिफिकेशन 15 दिनों के भीतर जारी किए जाने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार और स्टेट इलेक्शन कमिशन को आदेश दे दिए हैं।
चीफ जस्टिस की बेंच ने यह आदेशों इन म्युनिसिपैलिटी और नगर निगम के चुनाव करवाने की मांग को लेकर दायर दो अलग अलग PIL पर अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिए हैं। इन दोनों ही PIL में हाईकोर्ट को बताया गया था कि कई म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव तो 2020 से पेंडिंग हैं और इसी तरह नगर निगमों के चुनाव भी एक लंबे अरसे पेंडिंग हैं, इसलिए इनके चुनाव जल्द से जल्द करवाने के आदेश दिए जाएं। आज हाईकोर्ट ने इन दोनो ही याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार और स्टेट इलेक्शन कमिशन को आदेश दे दिए हैं कि बिना नए सिरे से वार्डबंदी किए यह चुनाव करवाए जाएं और इन चुनावों की नोटिफिकेशन 15 दिनों के भीतर की जाए।

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