पंजाब
पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
संपत्ति विवाद में उनके खिलाफ दर्ज FIR में हाइकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
कोंग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को आज हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जीरा में 6 जून को संपत्ति विवाद में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में जो FIR दर्ज की गई थी उस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और साथ ही उनकी जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक जवाब दायर करने के आदेश दे दिए हैं। जीरा ने आज हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। जब वह घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे तो कैसे उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा सकता है। जीरा ने इस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की हाई कोर्ट से मांग की है। हाई कोर्ट ने आज उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।