डीएम के आदेशों की पालना न करने पर तीन इमिग्रेशन कंपनियों के मालिकों पर केस
चंडीगढ़, 19 जून: बिना लाइसेंस के चलाई जा रही तीन इमिग्रेशन कंपिनयों के मालिकों के खिलाफ सैक्टर-39 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले में डीएम के आदेशों की पालना न करने की एफआईआर दर्ज की गई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक सैक्टर-37-बी के मकान नंबर-1403 निवासी भगत सिंह सैक्टर-41 के एससीओ नंबर-26 की पहली मंजिल पर इमिग्रेशन कंपनी चला रहा था। सैक्टर-41-डी के मकान नंबर-3075 निवासी सतपाल सैक्टर-38-डी के एससीओ नंबर-305 के टॉप फ्लौर पर इमिग्रेशन कंपनी चला रहा था जबकि सैक्टर-22-सी के मकान नंबर-2652 निवासी निखिल राणा सैक्टर-37-डी के एससीओ नंबर-216 के टॉप फ्लौर पर इमिग्रेशन कंपनी चला रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह तीनों इमिग्रेशन कंपनियों के मालिक बिना लाइसेंस के यह कंपनियां चला रहे हैं। सूचना मिलने के बाद एसएचओ-39 चिरंजी लाल की सुपरविजन में पुलिस ने तीनों जगहों पर छापेमारी की। पुलिस ने जब तीनों से इस इमिग्रेशन कंपिनयों को चलाने का लाइसेंस मांगा, तो वह दिखा न सके। जिसके चलते सैक्टर-39 थाना पुलिस ने उक्त तीनों इमिग्रेशन के मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया।