डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को लगातार मिल रही पैरोल पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए हरियाणा सरकार को साफ कह दिया है कि भविष्य में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को जब भी पैरोल दी जाए, तो पैरोल देने से पहले अदालत की मंजूरी जरूरी ली जाए।
इस तरह हाईकोर्ट ने आज साफ कर दिया है की अब बिना अदालत की मंजूरी के डेरा प्रमुख को पैरोल नही दी जाएगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दे दिया है की वह अगली सुनवाई पर हलफनामा दायर कर बताएं की डेरा प्रमुख जैसे संगीन आरोपों में दोषी दूसरे कैदियों को कितनी बार पैरोल दी गई है। काबिलेगौर है की एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डेरा प्रमुख को बार बार दी जा रही पैरोल पर सवाल उठाते हुए कहा था की डेरा प्रमुख बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधों में दोषी करार दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार उन्हे बार बार पैरोल दे रही है। ऐसे संगीन अपराधी को इस तरह बार बार पैरोल नही दी जानी चाहिए।