सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के विवादों में रहे मेयर चुनाव को लेकर दिया अहम आदेश
चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई जारी है। कोर्ट ने साफ कहा कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खराब किए बैलट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि वोटों की गिनती दोबारा हो और इसी आधार पर नया मेयर चुना जाए।उन्होंने जो किया, कोर्ट ने उसे लोकतंत्र की ‘हत्या और मज़ाक’ बताया. कोर्ट ने बैलेट पेपर और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था ।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 8 वोटों के “अमान्य” किए जाने के विवाद पर सुनवाई करते हुए इसकी जांच की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इनको फिर से गिना जाएगा. इन सभी अमान्य वोटों को मान्य माना जाएगा. इसके आधार पर ही परिणामों की घोषणा की जाएगी। जिस के बाद आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया गया है। यह आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत है ।
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