Hit and Run मामले में 10 साल की सजा का कानून में किए गए प्रावधान के मामले में अब मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है ।
हिट एंड रन मामले में नए कानून में संशोधन के अनुसार 10 साल की सजा की व्यवस्था की गई है। जिसके चलते ट्रक यूनियन की ओर से पूरे देश में हड़ताल कर दी गई थी जिससे पेट्रोल पंपों पर बड़ी-बड़ी लाइन लग गई थी। कई पेट्रोल पंपों पर तो पेट्रोल व डीजल भी खत्म हो गया था ।
केंद्र सरकार ने ट्रक ड्राइवर की हड़ताल को देखते हुए और फैसला किया है के केंद्र सरकार की ओर से उन्होंने में जो संशोधन किया गया है। उसमें जो 10 साल की सजा की व्यवस्था की गई है और जुर्माने की व्यवस्था की गई है ।उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र लेकर स्पष्ट किया है कि इसके बारे में फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा । देश में ट्रक वाले नए कानून का विरोध कर रहे हैं जिसके चलते ट्रक यूनियन की मांग है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। पिछले दिनों ट्रक यूनियन की हड़ताल के चलते देश भर में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था ।जिसके चलते अब मोदी सरकार ने साफ कर दिया है की बातचीत के बाद ही नए कानून को लागू किया जाएगा ।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया गया है कि नहीं उनको अभी लागू नहीं किया गया है।