पंजाब के नगर निगम के चुनाव का शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब
पंजाब के नगर निगम जिनका कार्यकाल एक साल पहले ही खत्म हो चुका है और इसके एक साल बाद भी इनके चुनाव न करवाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में इस याचिका पर अपना पक्ष रखने के आदेश दे दिए हैं।
अमृतसर के प्रबोध चंद्र बाली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है की पंजाब के कई नगर जिगम का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो चुका है। तय प्रावधान के तहत इन नगर निगम के तत्काल चुनाव करवाने चाहिए थे, लेकिन पंजाब सरकार ने एक साल बाद भी इनके चुनाव नही करवाए हैं और नाही इन चुनावों का कोई शेड्यूल ही जारी किया है, इसलिए इन नगर निगम जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है उनके चुनाव करवाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दायर करने के आदेश दे दि7ए हैं।