चंडीगढ़पंजाब

हाईकोर्ट में अपने पते को लेकर झूठी जानकारी देनी पड़ी महंगी, आरोपी पर केस

चंडीगढ़, 30 नवंबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपने पते को लेकर गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट के आदेशों पर सैक्टर-3 थाना पुलिस ने आरोपी अजय गर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया है।
आरोपी ने मनीमाजरा थाने में 10 अक्तूबर, 2011 को दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के मामले को लेकर एक याचिका में हाईकोर्ट में झूठी जानकारी दी थी। आरोपी ने अपने घर के संबंध में यह झूठी जानकारी दी थी। आरोपी ने पिछले वर्ष एक आपराधिक याचिका दायर की थी जिसमें मनीमाजरा थाने में दर्ज मामले में उसे भगौड़ा करार दिए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। हालांकि उसकी जानकारी झूठी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 23 फरवरी, 2023 के आदेशों में आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए कहा था। नेपाल की एक कंपनी के मालिक विजय कुमार सरावगी की शिकायत पर मनीमाजरा थाने ने वर्ष 2011 में यह मामला दर्ज किया था। आरोपियों में एनएसी, मनीमाजरा स्थित हरमन मिल्क फूड लिमिटेड, इसकी अध्यक्ष रचना गर्ग, इसके प्रबंध निदेश रविंदर गर्ग और संयुक्त प्रबंध निदेशक अजय गर्ग व अन्य थे। जनवरी, 2019 में आरोपी को भगौड़ा करार दिया गया था। आरोपी ने अपना पता अर्बन इस्टेट, फेज 2, पटियाला का दिया था। आरोपी ने उसे भगौड़ा करार देने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा था कि उसका असली पता सिरसा का है। उसने अपने आधार कार्ड का भी हवाला दिया था। ईओडब्ल्यू में तैनात रहे एसआई हरबंस सिंह ने मामले की जांच की थी। वहां जांच में पता चला कि सिरसा के संबंधित पते पर घर रहने लायक नहीं था और घर शाम लाल तथा रवि धरिया के नाम पर मिला। मामले में हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी गई थी जिसे लेकर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे।

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