पंजाब
तीक्ष्ण सूद सहित 5 भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से मिली राहत
इन सब के खिलाफ दर्ज एफआईआर में ट्रायल कोर्ट को अगले आदेशों तक सुनवाई स्थगित करने के दिए आदेश
चंडीगढ़ में साल 2020 में सीएम के आवास का घेराव करने के चलते धारा-188 के तहत भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद सहित 5 नेताओं के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस मामले में हाईकोर्ट ने इन नेताओं को कुछ राहत देते हुए चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट को आदेश दे दिए हैं कि वह हाईकोर्ट में इस याचिका पर 20 फरवरी को होने वाली सुनवाई तक इस मामले में कोई सुनवाई न करे।
जिन पांच नेताओं ने इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है, उनमे तीक्ष्ण सूद, मास्टर मोहन लाल, सुरजीत कुमार ज्याणी, केडी भंडारी और अरुणेश शकर हैं। इस मामले में इन सभी नेताओं को समन भी किया गया था।