पंजाब
पूर्व मंत्री सूंदर शाम अरोड़ा की नियमित जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
पचास लाख रूपए की रिश्वत देने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने अपनी नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है उस पर हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में विजिलेंस ने सूंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ 15 अक्तूबर को एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में सूंदर शाम अरोड़ा ने पहले मोहाली की अदालत से जमानत मांगी थी, जो पिछले महीने ख़ारिज हो गई थी। अब अरोड़ा ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है।