चंडीगढ़

रेप केस में उम्रकैद की सजा करवाने वाली पुलिस टीम का सम्मान  

चंडीगढ़, 22 दिसंबर : 7 साल की बच्ची से रेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मरते दम तक दोषी धनास निवासी प्रकाश (28) को जेल में ही रहना पड़ेगा।  साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इस कामयाबी को हासिल करने वाली पुलिस टीम को डीजीपी प्रवीर रंजन ने वीरवार को सम्मानित किया। सम्मानित हुई टीम में एसएचओ सारंगपुर रोहित, लेडी सब इंस्पैक्टर सुंदरी, सब इंस्पैक्टर मोहन सिंह, सीनियर कांस्टेबल सुरिन्द्र, कांस्टेबल मंदीप, कांस्टेबल दीपक व लेडी कांस्टेबल अमनदीप शामिल हैं। डीजीपी ने 35 हजार का नकदी ईनाम व क्लास-1 सर्टीफिकेट देकर इन सभी का सम्मान किया।  इस दौरान आईजी राज कुमार सिंह व डीएसपी सैंट्रल गुरमुख सिंह की मौजूद रहे।
19 अगस्त को सारंगपुर थाना पुलिस को बच्ची के साथ बलात्कार होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि सात साल की बच्ची अन्य बच्चों के साथ धनास के पास गांव तोगां के शराब के ठेके पास से जा रही थी। इसी दौरान आरोपी उसे वहां से किडनैप कर पास के जंगल में ले गया। जहां उसने उसका बलात्कार किया। घर जाकर बच्ची ने परिजनों को बताया तो पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे, जिसमें आरोपी बच्ची का पीछा करता व उसे जंगल में ले जाता नजर आया था। 22 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने  20 अक्तूबर को कोर्ट में चालान पेश कर दिया था और लगभग दो माह बाद यानि 16 दिसंबर को कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

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