*1984 के दंगा पीड़ितों की ग्रांट में अनियमितताओं का मामला पहुंचा हाईकोर्ट*
*हाईकोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डाइरेक्टर को 6 महीनों में मामले की जांच पूरी करने के दिए आदेश*
1984 के दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जारी ग्रांट में अनियमिताओं के आरोप लगा इसकी जांच की मांग को लेकर दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डाइरेक्टर को 6 महीनों में इस मामले की जांच पूरी करने के आदेश दे दिए हैं।
दरअसल Ludhiana Sikh Migrants Welfare Board की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस ग्रांट को जारी किए जाने में कई अनियमितताओं के बारे में बताया गया कि ग्रांट की यह राशि कई अपात्र लोगों को जारी कर दी गई है। इसकी 2015 में उन्होंने PM और CM को शिकायत भी की थी, जिसके बाद मामले की जांच भी शुरू की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याची संगठन ने 2020 में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।
इस याचिका पर अब पंजाब सरकार की तरह से बताया गया कि FCR ने 25 मई को इस शिकायत को जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर को भेज दिया है। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डाइरेक्टर को इस शिकायत की 6 महीनों में जांच पूरी करने के आदेश दे दिए हैं।