पंजाब
* Irrigation Scam: पूर्व आईएएस केबीएस सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक*
*Irrigation घोटाले की दोबारा जांच के आदेशों को दी है केबीएस सिद्धू ने दी है चुनौती*
पंजाब में 2017 में हुए करोड़ों के Irrigation घोटाले विजिलेंस द्वारा दोबारा जांच शुरू किए जाने के मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है और सुनवाई अगले साल 8 फरवरी तक स्थगित कर दी है।
इस मामले की दोबारा फिर से जांच शुरू करने और अपने खिलाफ जारी किए गए Look-out Circular को रद्द किए जाने की सिद्धू ने हाईकोर्ट से मांग की है। हाईकोर्ट ने आज सिद्धू को बड़ी राहत देने के साथ ही पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर इस केस की डिटेल रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दे दिए हैं। केबीएस सिद्धू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि इस मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और मोहाली की कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चूका है। इस पूरे केस में दर्ज की गई FIR में उनका नाम नहीं था, उनका नाम इस घोटाले के मुख्य आरोपी के बयानों के बाद दर्ज किया था और जिस केस में चालान पेश किया जा चुका है उसकी दोबारा जांच सही नहीं है।
केबीएस सिद्धू ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उन्हें पता चला है कि उनके खिलाफ Look-out Circular भी जारी कर दिया गया है, ऐसे में उन्होंने इस केस की दोबारा जांच और उनके खिलाफ जारी Look-out Circular के आदेशों को रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की है।