पंजाब
*प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से की मांग*
सीनियर अकाली नेता और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने चंडीगढ़ में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के उलंघन को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है।
हाई कोर्ट ने आज प्रेम सिंह चंदूमाजरा की इस याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है चंदूमाजरा के खिलाफ अगस्त 2020 में तब यह एफआईआर दर्ज की गई थी, जब चंडीगढ़ में डीएम ने शहर में धारा-144 लगायी हुई थी, उस दिन कई अकाली नेताओं ने चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के बाहर धरना दिया था, इसी पर इन नेताओं के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गयी थी।