पंजाब

* पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ नवजोत सिद्धू वीसी के जरिए लुधियाना कोर्ट में देंगे गवाही*

* पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ दर्ज शिकायत में देनी है परसों गवाही*

पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में हाईकोर्ट ने आज नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत देते हुए इस मामले में उनके खिलाफ जारी समन के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें वीसी के जरिए गवाही देने की इजाजत दे दी है।
काबिलेगौर है की बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर जांच के दौरान धमकाने के आरोप लगाए थे। इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने गवाह के तौर पर पेश होना था और उन्हें लुधियाना कोर्ट ने समन किया था। समन के इन आदेशों को सिद्धू ने सुरक्षा कारणों से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए वी.सी. के जरिए गवाही की इजाजत मांगी थी। हाईकोर्ट ने आज उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें वीसी के जरिए गवाही देने के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में सिद्धू की परसों गवाही होनी है।

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