*पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के रिश्वत कांड में इस्तेमाल हुई कार के मालिक को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत*
रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा जिस कार में रिश्वत के पैसे लेकर गए थे, उस कार के मालिक को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने उन्हें इस मांग को लेकर ट्रायल कोर्ट के सामने रखने के आदेश दे दिए हैं।
कार मालिक दीपक गर्ग और अन्य ने इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले 7 दिनों का नोटिस देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी, उसका हाईकोर्ट ने निपटारा करते हुए कहा है कि वे अपनी इस मांग को पहले ट्रायल कोर्ट के सामने ही रखें। कार मालिक के कहना था कि सुंदर शाम अरोड़ा से उनके पुराने संबंध हैं। जिस दिन सुंदर शाम अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था, उस दिन वह चंडीगढ़ आकर उनसे उनकी कार ले गए थे। इस मामले में उनका कोई रोल नहीं है। ऐसे में इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाए।