हिमाचल प्रदेश
विधानसभा चुनाव: ऊना जिला में 4,23,350 मतदाता,चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय अंब में, गगरेट विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय बहुतकनीकी संस्थान गगरेट में तथा
100 मिनट के अंदर किया जाएगा दर्ज शिकायत का निराकरण
जिला ऊना में 4,23,350 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग
ऊना, 15 अक्टूबर 2022- आगामी विधानसभा चुनावों में ऊना जिला के कुल 4,23,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 2,14,391 पुरुष तथा 2,08,956 महिला मतदाता शामिल हैं जबकि तीन ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इनके अतिरिक्त 6735 सर्विस वोटर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गत विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 32,012 अधिक है। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊना राघव शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी।
उपायुक्त ने बताया कि 14 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा के पश्चात जिला में तुरंत प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर 2022 को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी तथा 25 अक्टूबर 2022 तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 29 अक्टूबर 2022 को नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया 12 नवंबर 2022 को होगी तथा मतगणना 8 दिसंबर 2022 को होगी। 10 दिसंबर 2022 तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऊना जिला में कुल 515 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 54 मतदान केंद्र अति संवेदनशील, जबकि 112 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इसके अलावा 349 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के हैं। उन्होंने बताया कि चुनावों के दृष्टिगत ऊना जिला को 45 सेक्टरों में बांटा गया है। राघव शर्मा ने जानकारी दी कि ऊना जिला में 3417 दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के 10,910 तथा 100 वर्ष से अधिक आयु के 135 मतदाता है। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें पोस्टल बैलट पेपर के माध्यम से भी मतदान करने की सुविधा प्रदान की है, जोकि चुनाव संबंधी अधिसूचना यानी 17 अक्टूबर 2022 के पश्चात 5 दिन के भीतर फॉर्म 12 डी के माध्यम से पोस्टल बैलट पेपर हासिल कर सकते हैं। इस संबंध में संबंधित बीएलओ तथा निर्वाचन अधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 टीमें निर्धारित की गई हैं, जो घर-घर जाकर 80 वर्ष या इससे अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं से पोस्टल बैलट पेपर प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जिला में पांच ऐसे मतदान केंद्र स्थापित होंगे जहां पर दिव्यांग पोलिंग स्टाफ द्वारा मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।
उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय अंब में, गगरेट विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय बहुतकनीकी संस्थान गगरेट में तथा ऊना, हरोली व कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना राजकीय महाविद्यालय ऊना में होगी।
7 दिन में जमा करवाएं हथियार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सभी लाइसेंस धारक हथियार रखने वाले व्यक्तियों को चुनावी घोषणा के 7 दिन के अंदर अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि ऊना जिला में 5208 लाइसेंस प्राप्त हथियार धारक है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो महिला बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां पर सभी महिला कर्मचारी मतदान प्रक्रिया को अंजाम देंगी। इसके अतिरिक्त दो मॉडल मतदान केंद्र स्थापित होंगे, जहां पर बेहतरीन मतदान प्रतिशत के साथ साथ युवा मतदाताओं को मतदान के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाएगा।
इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए अधिकतम खर्च निर्धारित किया गया है, जिसकी निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्तर की टीमें गठित की गई है। उन्होंने बताया कि ऊना जिला के सभी 515 मतदान केंद्रों पर 2472 अधिकारी व कर्मचारी मतदान प्रक्रिया में ड्यूटी देंगे तथा सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1200 पुलिसकर्मी तथा 27 सीआरपीएफ कंपनियां इसमें सुरक्षा संबंधी सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि ऊना जिला में 166 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं तथा 272 मतदान केंद्रों का लाइव वेबकास्ट किया जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर किए गए जारी
उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद सरकारी कार्यालय भवनों व परिसरों, सार्वजनिक स्थलों तथा निजी स्थलों पर से होर्डिंग हटाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है तथा तय समय सीमा में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत व सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 225601, 225602, 225603, 225604 के अलावा टोल फ्री नंबर 18001808063 निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सी-विजल ऐप को आरंभ कर दिया गया है, जिसके माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति रियल टाइम में फोटो और वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिनका निराकरण 100 मिनट के अंदर किया जाएगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉ अमित शर्मा, तहसीलदार निर्वाचन सुमन कपूर उपस्थित रहे।
एमसीएमसी केन्द्र डीपीआरओ कार्यालय में स्थापित: डीसी
ऊना 15 अक्तूबर: विधानसभा निर्वाचन -2022 के अन्तर्गत ज़िला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की बैठक आज यहां डीआरडीए कार्यालय में आयोजित की गई। अध्यक्ष, मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने बताया कि मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का केन्द्र ज़िला लोक सम्पर्क अधिकारी, ऊना के कार्यालय के प्रेस कक्ष में स्थापित किया गया है, जहां से प्रत्याशियों के पक्ष में प्रिंट व इलैक्टाॅनिक मीडिया के माध्यम से किये जाने वाले प्रचार की निगरानी की जाएगी।
उपायुक्त ने तहसीलदार (निर्वाचन) को निर्देश दिये कि केन्द्र में आवश्यक उपकरण व अन्य जरूरी सामग्री तुरन्त उपलब्ध करवाकर पूरा सैटअप त्वरित तैयार करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जरूरी उपकरण के साथ-साथ इंटरनेट क्नैक्टिविटी की व्वयस्था की जाए। उन्हांेने सदस्य सचिव एवं डीपीआरओ को निर्देश दिये कि केबल आॅप्रेटर्ज़ व टैलीकाॅम आॅप्रेटर्ज़ के साथ बैठक करके चुनावों में निर्धारित नियमों व उनकी भूमिका बारे अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त एमसीएमसी की दैनिक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ.अमित कुमार शर्मा, डीपीआरओ अरूण पटियाल, तहसीलदार निर्वाचन सुमन कपूर, रिपोर्टर द ट्रिव्यून राजेश शर्मा, डीआईटीआई साहिल ने भाग लिया।
राजनीतिक दलों को होर्डिंग, वॉल पेंटिग हटाने के निर्देश
ऊना, 15 अक्तूबरः आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने समस्त राजनीतिक दलों से सार्वजनिक सम्पति, स्थलों, राजमार्गों पर की गई लिखावट को मिटाने और होर्डिंग, कट-आउट, इश्तिहार, पोस्टर, बैनर, झण्डों इत्यादि को 24 घंटे के भीतर हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अनुपालना में यह अत्यंत आवश्यक है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान निर्वाचन की सम्पन्नता तक लागू रहेंगे। आदर्श आचार संहिता के दौरान सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के बिना किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने हेतु वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य प्रचार सामग्री का प्रयोग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। जिला में निर्वाचनों के दौरान इस पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमें गठित की गई हैं।
राघव शर्मा ने कहा कि उड़न दस्तों व स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के बिना किसी भी वाहन का प्रयोग किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए ना करें।
वीरेंद्र शर्मा होंगे जिला स्वीप नोडल ऑफिसर
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि सहायक आयुक्त वीरेंद्र शर्मा को जिला स्वीप नोडल अधिकारी का प्रभार दिया गया है।
मतदाता को प्रभावित करना दंडनीय अपराध, कारावास व जुर्माने का प्रावधानः राघव
ऊना, 15 अक्तूबरः जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171–ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने कहा कि मतादाओं को डराने और धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। डीसी ने सभी मतदाताओं से किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने अथवा धमकाने के मामलों की जानकारी है, तो वह ऐसे मामले जिला स्तर पर स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर 1800-180-8063 पर सूचित कर सकता है।
जिला ऊना में चुनाव परिणाम की घोषणा तक धारा-144 लागूः डीसी
ऊना, 15 अक्तूबरः जिला निवार्चन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला ऊना में तत्काल प्रभाव से चुनाव परिणामों की घोषणा तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों और घातक हथियारों को ले जाने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
राघव शर्मा ने कहा कि यह आदेश पुलिस बलों के कर्मियों, होमगार्ड के जवानों या कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए सौंपे गए किसी अन्य व्यक्ति, बैंक सुरक्षा गार्ड, एटीएम गार्ड, एटीएम नकद ले जाने वाली वैन और पुलिस के पास जमा करने के लिए ले जा रहे हथियारों पर लागू नहीं होगी।
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