पंजाब
*सुखपाल खैहरा को हाईकोर्ट से राहत, एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश*
कोंग्रेसी नेता सुखपाल सिंह खैहरा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ 25 मई 2020 को जालंधर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानि की कोविड-19 के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के उलंघन को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट ने आज आदेश दे दिए हैं। सुखपाल खैहरा ने ही अपने खिलाफ दर्ज को रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की थी। सुखपाल सिंह खैहरा के वकील सुरजीत सिंह स्वैच ने यह जानकारी दी है।