पंजाब

हाईकोर्ट ने पंजाब में ई.टी.टी. शिक्षकों 2364 पदों की नियुक्ति को किया रद्द

हाईकोर्ट ने पंजाब में ई.टी.टी. शिक्षकों 2364 पदों की नियुक्ति को किया रद्द

हायर एजुकेशन के अतिरिक्त अंक दिए जाने को बताया गलत

 

पंजाब में 2364 ई.टी.टी. शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और आवेदक नियुक्ति के इंतजार में थे। लेकिन हाईकोर्ट ने अब इन पदों की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को ही ख़ारिज करते हुए इन नियुक्तियों के लिए बनाई मैरिट लिस्ट को भी रद्द कर दिया है।

इन नियुक्तियों में हायर एजुकेशन के लिए 5 अतिरिक्त अंकों तक दिए जाने के खिलाफ कई आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी थी और कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ई.टी.टी. के पद के लिए हायर एजुकेशन के अतिरिक्त अंक दिए जाएं।  याचिकाकतार्ओं ने हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार ग्रेजुएशन को हायर एजुकेशन मान कर उसके 3 से 5 तक अंक दे रही है। जबकि ई.टी.टी. शिक्षक के लिए यह अनिवार्य शर्त नहीं है। इसलिए अतिरिक्त अंक देने के नियम को खारिज करने की हाईकोर्ट से अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील विकास चतरथ की दलीलों को सही मानते इन नियुक्तिओं को रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द करते हुए यह भी कहा है कि हाईकोर्ट यह भलीभांति जानता है कि इन नियुक्तियों के रद्द होने से उम्मीदवारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाईकोर्ट इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि इन नियुक्तियों के मामले में सेवा नियमों का उलंघन किया गया है।

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