पंजाब

सुमेध सिंह सैनी और परमराज उमरानंगल की अर्जी ख़ारिज, अपने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी

सुमेध सिंह सैनी और परमराज उमरानंगल की अर्जी ख़ारिज, अपने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी

सैनी की तरफ से अब इस केस में ए.पी.एस. देयोल की जगह एडवोकेट संतपाल सिद्धू होंगे पेश

 

बेअदबी मामले में हुए गोलीकांड में फंसे पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी और परमराज उमरानंगल द्वारा अपने मामले की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी, उसे हाईकोर्ट ने सोमवार को ख़ारिज कर दिया है और कहा है कि इस पर तय तारीख पर ही सुनवाई होगी।

मजे की बात है कि इस केस में सैनी की तरफ से अब तक सीनियर एडवोकेट ए.पी.एस. देयोल पेश होते थे। अब वह पंजाब के एडवोकेट जनरल बन गए हैं और बतौर एडवोकेट जनरल रहते वह अब इस केस में पेश नहो हो सकते थे, तो अब इस केस में सैनी की ओर से एडवोकेट संतपाल सिद्धू पेश हुए थे। सैनी ने इस मामले में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी हुई है। इस तरह उमरानंगल ने भी अपने खिलाफ दर्ज मामले को एफ.आई.आर. को चुनौती दे रखी है।

दोनों कि याचिकाओं पर सुनवाई दिसंबर महीने में होनी है। इसीलिए दोनों ने इस केस की जल्द सुनवाई की हाई कोर्ट से मांग की थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने कहा कि अभी इस केस की जल्द सुनवाई की जरुरत नहीं है। आगे अगर जरुरत हो तो अर्जी दाखिल की जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों अर्जियों को वापिस लिए जाने की छूट देते हुए अर्जियां ख़ारिज कर दी है।

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