राष्ट्रीय

गृह मंत्रालय ने इस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया, 6 महीने तक के लिए AFSPA लगाया

इस साल 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया था. उस समय जारी अधिसूचना के मुताबिक, वह अवधि भी 6 माह की थी.

देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागालैंड को ‘अफस्पा’ के तहत छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी की गई है। इस सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) कानून के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दिए गए हैं।वे किसी बिना सूचना के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं. इसके अलावातलाशी लेने, बल प्रयोग करने का अधिकार है।साथ ही साथ नागरिक संस्थाओं के प्रति जवाबदेही भी कम है। इस कानून को 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है, ‘केंद्रीय सरकार का यह कि पूरा नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिसमें वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।’

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