पंजाब

कोटखाई कस्टोडियल डेथ केस में पूर्व आई.जी. जैदी की रेगुलर बेल की मांग हाईकोर्ट से ख़ारिज

हिमाचल प्रदेश के कोटखाई छात्रा के गैंग रेप और उसकी हत्या के आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के मामले में फंसे पूर्व आई.जी. जहुर हैदर जैदी की रेगुलर बेल की मांग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है।
जैदी ने कहा था कि उसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में रेगुलर बेल दी थी तो कैसे सी.बी.आई. कोर्ट उसकी इस बेल को बाद में जनवरी 2020 में रद्द कर सकती है और वैसे भी उनकी कस्टडी भी पूरी हो चुकी है और सभी एविडेंस भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जैदी को जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट की शर्तों का पालन करने के आदेश दिए थे, लेकिन जैदी ने इस शर्तों का पालन नहीं किया। जिसके कारण ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को रद्द नहीं कर सकता है। लेकिन जैदी ने भी जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया था। पिछले साल भी हाईकोर्ट जैदी की जमानत को ख़ारिज कर चूका है और उसके बाद अब दोबारा हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देने की जरुरत नहीं है इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जैदी की रेगुलर बेल की मांग को ख़ारिज कर दिया है।

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