पंजाब

नाबालिगा ने की लव मैरिज, हाईकोर्ट ने बालिग होने तक नारी-निकेतन में रहने के दिए आदेश

नाबालिगा ने की लव मैरिज, हाईकोर्ट ने बालिग होने तक नारी-निकेतन में रहने के दिए आदेश

लड़की ने माता-पिता के साथ रहने से किया था इंकार

 

एक नाबालिगा ने लव मैरिज कर ली तो पिता ने लड़के पर अवैध तरीके से अपनी बेटी को उसके पास रखे जाने खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका याचिका दायर कर दी। लड़की अभी 18 वर्ष नहीं हुई थी और उसने पिता के साथ जाने से इंकार कर दिया, इस पर हाईकोर्ट ने लड़की को बालिग होने तक नारी-निकेतन में रखे जाने के आदेश दे दिए हैं और साथ ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को तब तक उसकी पूरी देखभाल करने के भी आदेश दे दिए हैं।

हाईकोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि जब लड़की बालिग हो जाएगी तो वह निर्णय का सकती है कि वह अपने पिता साथ जाना चाहती है या उस लड़के के साथ जिसके साथ उसने कथित तौर पर शादी कर ली है। इस मामले में लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी, लड़की की उम्र 16 साल 6 महीने थी और लड़के की उम्र 28 साल की थी।

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