पंजाब

चमकौर साहिब में वन भूमि पर अवैध खनन और पौधों को नुकसान पहुँचाने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

चमकौर साहिब में वन भूमि पर अवैध खनन और पौधों को नुकसान पहुँचाने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

अवैध रूप से रेत निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही जेसीबी मशीन और पोक्लेन मशीन भी बरामद

चंडीगढ़, 10 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए रूपनगर पुलिस ने चमकौर साहिब के गाँव जिन्दापुर में वन की अधिसूचित भूमि से अवैध रूप से रेत निकालने वाले एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है।

गिरफ़्तार किए गए आरोपी की पहचान गाँव सालाहपुर के रहने वाले इकबाल सिंह के रूप में हुई है, जिस पर पंजाब सरकार के पंजाब प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (पनकैम्पा) कार्यक्रम के तहत वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों को नुकसान पहुँचाने का भी आरोप है। इसके अलावा इस वन भूमि पर भारतीय वन अधिनियम और वन (संरक्षण) अधिनियम की धाराएं लागू भी हैं।

पुलिस ने एक जेसीबी मशीन और एक पोक्लेन मशीन को भी ज़ब्त किया है, जिसका प्रयोग आरोपियों द्वारा अवैध खनन के लिए किया जा रहा था।

यह घटनाक्रम विजीलैंस ब्यूरो द्वारा पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को ख़ैर के वृक्षों की कटाई, अधिकारियों के तबादले, खरीददारी और एनओसी जारी करने आदि में संगठित भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोपों में गिरफ़्तार किए जाने के कुछ दिन बाद सामने आया है।

एफआईआर में वन रेंज अधिकारी चमकौर साहिब ने बताया कि इकबाल सिंह ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर गाँव जिन्दापुर में सरकारी वन भूमि में अवैध खनन किया और वह टिप्पर और पोक्लेन मशीनों का प्रयोग करके अवैध रूप से रेत निकाल रहे थे। एफआईआर में लिखा है, ‘‘जब वन विभाग के कर्मचारियों ने हस्तक्षेप करने और अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो आरोपी व्यक्तियों ने वन भूमि को अपनी स्वामित्व वाली बताते हुए अवैध खनन को रोकने से इन्कार कर दिया।’’

गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निर्वाचन क्षेत्र में और उनके कार्यकाल के दौरान ही यह अवैध खनन हो रहा था।

जि़क्रयोग्य है कि वन रेंज अधिकारी चमकौर साहिब की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 379 और खान एवं खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम की धारा 21 (1) और 4 (1) के तहत थाना चमकौर साहिब में एफआईआर दर्ज है।

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