पंजाब

कोटकपूरा नगर कौंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए होने वाली मीटिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, फरीदकोट के डी.सी. को नोटिस जारी  

अध्यक्ष के पद पर पिछड़े वर्ग से किया जाना था चुनाव, जॉइंट डाइरेक्टर द्वारा जारी गाइड लाइन्स को दी गई है चुनौती

कोटकपूरा नगर कौंसिल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए होने वाली मीटिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए फरीदकोट के डी.सी. को काल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
कबीले गौर है कि कोटकपूरा नगर कौंसिल का अध्यक्ष का पद पिछड़ी वर्ग के लिए आरक्षित है। महिंदर कौर सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जॉइंट डाइरेक्टर द्वारा जारी उन गाइड लाइन्स को चुनौती दी है, जिसके तहत यह आदेश जारी किए गए हैं कि अध्यक्ष के पद पर उसी विजयी उम्मीदवार को नियुक्त किया जाएगा जो पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीट पर चुनाव जीता हो।  याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट रुपिंदर खोसला ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक केस में यह आदेश दे चूका है कि अगर अध्यक्ष का पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है तो उस पर किसी भी पिछड़े वर्ग के सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है, फिर चाहे वो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट से चुनाव जीता हो या नहीं। इसके लिए पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीट से चुनाव जीतना जरुरी नहीं है। लेकिन जॉइंट डाइरेक्टर ने जो गाइड लाइन्स जारी कर दी हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उलंघन है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फरीदकोट के डी.सी. को आदेश दे दिए हैं कि वह कल तक अध्यक्ष पद के लिए होने वाली बैठक न करें और बुधवार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें।

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