पंजाब

आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए करवाए पब्लिक पोल की जांच की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए करवाए पब्लिक पोल की जांच की मांग हाईकोर्ट ने की ख़ारिज

 

हाईकोर्ट ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग को देने और आयोग को तय नियमों के तहत इस पर गौर करने के दिए आदेश

 

पंजाब विधान सभा चुनावों में आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए करवाए गए टेलीकोलिंग और व्हट्सएप मैसेज के पोल को चुनावो प्रोपेगेंडा बता इसकी सत्यता की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट ने याची को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग को करे और चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि वह शिकायत पर तय कानून के तहत गौर कर कार्रवाई करे। मोहाली के गुरविंदर सिंह ने आप द्वारा करवाए इस पोल की सत्यता पर सवाल उठाये थे और कहा था कि यह आम आदमी पार्टी का एक चुनावी पैंतरा था, जिसमे पारदर्शिता का पूरी तरह से आभाव था। उन्होंने आरटीआई के जरिए इस पोल की जानकारी मांगी थी, जो नहीं दी गई।

इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इसकी हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग की थी। जिसका निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने याची को इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करने की छूट दी है। इन निर्देशों के बाद याची द्वारा याचिका वापिस लिए जाने पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

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