पंजाब

आटे की होम डिलीवरी की स्कीम पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से फिर लगा झटका

 

सिंगल बेंच के आदेश अब डबल बेंच ने फिर किए लागू

 

 

घर-घर आटा पहुंचने की स्कीम पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। इस स्कीम के तहत थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट किए जाने पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो रोक लगाई थी, उन आदेशों को अब चीफ जस्टिस की बेंच ने दोबारा लागु कर दिया है।

चीफ जस्टिस की बेंच ने यह आदेश बुधवार को एनएफएसए डिपो होल्डरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। डिपो होल्डरों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस स्कीम को चुनौती दे दी हुई है। पहले इस याचिका पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अगले आदेशों तक थर्ड पार्टी राईट क्रिएट किये जाने पर रोक लगा दी थी, इस आदेश को पंजाब सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दे दी थी और कहा की यह केस सिंगल बेंच नहीं सुन सकती है।

इसके बाद इस केस को डबल बेंच को भेज दिया गया और सिंगल बेंच ने रोक के आदेश वापिस ले लिए गए थे।  बुधवार को चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने एक बार फिर अगले आदेशों तक इस स्कीम के तहत थर्ड पार्टी राईट किये जाने पर फिर रोक लगा दी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!