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हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक अधिनियम को वैध ठहराकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया प्रदेश के सिखों का हक – मुख्यमंत्री

सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किया स्वागत और अभिनंदन

मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर की सिख संगत को इस ऐतिहासिक फैसले पर दी बधाई

चंडीगढ़, 20 सितंबर – हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध करार दिए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश की सभी सिख संगत को हार्दिक बधाई दी है। इस फैसले के बाद मंगलवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर श्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचा।

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री बलजीत सिंह दादुवाल ने की। प्रतिनिधिमंडल ने सिरोपा और फूलमालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का धन्यवाद और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाकर हरियाणा के सिखों का हक उन्हें दिया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामले में हरियाणा सरकार ने मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। लगभग 8 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो प्रदेश के सिखों के लिए राहत की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सिखों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि भविष्य में उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी।

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