हिमाचल प्रदेश

1 जुलाई से जिला ऊना में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई

पुराना स्टॉक डिस्ट्रिब्यूटर्स को वापिस भेजें खुदरा विक्रेता, केंद्र सरकार ने साल भर पहले कंपनियों को दिए हैं निर्देश 

ऊना, 29 जून: एक जुलाई 2022 से जिला ऊना में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बात उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज इस मामले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ शिमला से आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एक बैठक में कही।
राघव शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बंद करने का निर्णय लिया है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित चीजों में प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, मिठाई के बक्से के चारों ओर फिल्म लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम व स्ट्रिरर इत्यादि सामग्री शामिल हैं।
राघव शर्मा ने जिला ऊना के सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कम्पनियों, स्ट्रीट वैंडरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, मार्किट प्लेस, शॉपिंग सैंटर्स, सिनेमा हाउस, पर्यटक स्थलों, स्कूलों, कार्यालय परिसरों, अस्पताओं और अन्य संस्थानों का आहवान किया कि वह वर्जित प्लास्टिक को प्रयोग में न लाएं तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागाीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम के तहत उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने कहा कि जिन प्रचून विक्रेताओं के पास अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की सामग्री है, वह उसे कंपनी डिस्ट्रिब्यूटर को वापिस भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को लगभग एक वर्ष पूर्व इस बारे में अवगत करवा दिया था तथा पुराना स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
राघव शर्मा ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को इस मामले पर व्यापार मंडलों, मैरिज पैलेस के प्रबंधकों, केटरिंग के काम से जुड़े व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के साथ बैठकें कर उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा, प्रदूषण बोर्ड के एसडीओ प्रवीण धीमान, संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग अंशुल धीमान, एटीपी पंकज शर्मा, डीएफएससी राजीव शर्मा उपस्थित रहे।

उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि 01 जुलाई, 2022 से जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 01 जुलाई, 2022 से पाॅलीस्टाईरिन और विस्तारित पाॅलीस्टाईरिन सहित प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भण्डारन, वितरण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। इनमें 19 वस्तुएं शामिल हैं जिनके निर्माण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
उन्होंने बताया कि इस बारे पहले से ही व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा था तथा गत दिवस रिकांग पिओ स्थित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व अन्य के साथ एक बैठक भी की गई जिसमें व्यापारियों को प्रतिबंधित 19 वस्तुओं के बारे में बताया गया। इन प्रतिबंधित वस्तुओं में स्ट्राॅ, स्ट्रीरर, इयरबड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी होती है, प्लास्टिक के चम्मच प्लेट इत्यादि, सिगरेट की पैकिंजग फिल्म व शादी समारोह में उपयोग होने वाले थर्मोकाॅल, प्लास्टिक के झंडे, आईस्क्रीम स्टीक्स, कप, पलेट, गिलासिज, कटलरी की वस्तुएं जिनमें कांटा, चम्मच, चाकू इत्यादि शामिल हंै।
उन्होंने जिलावासियों व व्यापारियों से आग्रह किया कि अधिसूचना के तहत अधिसूचित 19 वस्तुओं का भण्डारन व उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुकान में कोई कारोबारी सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसका ट्रेड लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।
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