हिमाचल प्रदेश

मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 25 % आरक्षण का प्रावधान

ऊना, 30 जनवरी – उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतूू 25 प्रतिशत आरक्षण देने तथा फीस प्रतिपूर्ति हेतू जागरूक करने के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला के समस्त निजी पाठशालाएं आरक्षित वर्गों के बच्चों के दाखिले हेतू 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि सभी निजी स्कूल वर्ष 2023-24 में होने वाले दाखिल हेतू प्रचार-प्रसार के माध्यमों से जागरूक करें ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गाें के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के सूचना पट्ट पर अंकित करने के साथ-साथ प्रोस्पेकटस में आरक्षण का विवरण मुद्रित करना सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिकत प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को कार्यालय की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!