पंजाब

नवजोत सिद्धू की याचिका पर हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस किया जारी

सिद्धू ने  2016-17 की अपनी आय की गलत अस्सेस्मेंट को दी है हाईकोर्ट में चुनौती

सिद्धू ने कहा, 2016-17 में उनकी आय थी 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470, लेकिन इनकम टैक्स उनकी आय 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रूपए बता रहा

नवजोत सिंह सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाग गलत अस्सेस्मेंट करने और उनकी रिवीजन ख़ारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर पर इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। सिद्धू ने अमृतसर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसके तहत जॉइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन ख़ारिज कर दी थी।
दरअसल मामला यह है कि नवजोत सिद्धू ने 2016-17 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए अपनी इस वर्ष की आय 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 बताई थी और यह रिटर्न 19 अक्तूबर 2016 को भर दी थी। लेकिन इस रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को उन्हें सूचित करते हुए बताया कि उनकी इस दौरान की आय 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रूपए है। इस तरह इनकम टैक्स विभाग ने उनकी आय में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रूपए और जोड़ दिए।  इसके खिलाफ सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनकी इनकम की गलत अस्सेस्मेंट किए जाने के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के सामने रिवीजन दाखिल कर इसे ठीक करने का आग्रह किया।
नवजोत सिद्धू ने इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा  27 मार्च को उनकी रिवीजन ख़ारिज किए जाने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि इनकम टैक्स कमिश्नर ने तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उनकी रिवीजन ख़ारिज कर दी है और वह भी बेहद ही मामूली आधार पर। लिहाजा सिद्धू ने इनकम टैक्स कमिश्नर के इस फैसले को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है। जिस हाई कोर्ट ने आज इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी कर दिया है  इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को हो

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