पंजाब

सुमेध सैनी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के आदेश वापिस लेने की विजिलेंस करेगा मांग

विजिलेंस ने अनुसार, सैनी को उस केस में गिरफ्तार ही नहीं किया गया था जिसमे मिली थी अंतरिम जमानत

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को जो अंतरिम जमानत दी थी  उस आदेश को वापिस लिए जाने की मांग को लेकर विजिलेंस अब हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने जा रही है।
विजिलेंस के अनुसार हाईकोर्ट ने उसे 12 अगस्त को अंतरिम जमानत देते हुए 7 दिनों में जांच में शामिल होने के आदेश दिए थे, लेकिन सैनी सातवें दिन और वो भी रात 8 बजे जांच में शामिल होने पहुंचे थे, जो एक तरह से उन्हें मिली अंतरिम जमानत के आदेशों के अनुसार सही नहीं है। वहीं विजिलेंस ने सैनी को 18 अगस्त को रात को जो गिरफ्तार किया था, वह एफ.आई.आर. संख्या 13 में नहीं बल्कि एफ.आई.आर. संख्या 11 में किया गया था। इस एफ.आई.आर. में सैनी को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी। वहीं हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को यह कहते हुए सैनी की गिरफ़्तारी को अवैध बताया था की उन्हें 11 अक्तूबर 2018 और 23 सितंबर 2020 के आदेशों का उलंघन कर गिरफ्तार किया गया है, वह भी सही नहीं है।
लिहाजा विजिलेंस अब अब सैनी को मिली अंतरिम जमानत के आदेशों को वापिस लिए जाने की हाईकोर्ट से मांग करने जा रहा है तांकि इस मामले की जांच पूरी की जा सके।

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