पंजाब
*रोड एक्सेस फीस वसूली पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी*
*पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने दाखिल की है याचिका*
पेट्रोल पंप मालिकों से रोड एक्सेस फीस के लिए पंजाब सरकार ने जो नोटिस जारी किए हैं उन नोटिस को पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।
हाई कोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही सरकार को आदेश दिए हैं कि फीस न जमा करवाने वालों के खिलाफ अगले आदेशों तक कोई कार्रवाई न की जाए। एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि पंजाब सरकार ने जनवरी 2019 में इसकी नोटिफिकेशन जारी की थी और इसकी वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और चेतावनी दे दी है कि फीस न जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी ही नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने 2013 में जारी की थी। इस तरह अब उन पर दोहरी मार की जा रही है। हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
हाई कोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही सरकार को आदेश दिए हैं कि फीस न जमा करवाने वालों के खिलाफ अगले आदेशों तक कोई कार्रवाई न की जाए। एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि पंजाब सरकार ने जनवरी 2019 में इसकी नोटिफिकेशन जारी की थी और इसकी वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और चेतावनी दे दी है कि फीस न जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी ही नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने 2013 में जारी की थी। इस तरह अब उन पर दोहरी मार की जा रही है। हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।