चंडीगढ़

*चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी*

चंडीगढ़ स्कूल बस ऑपरेटर्स ने दाखिल की है अवमानना याचिका
हाईकोर्ट ने एक मामले में चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि सलाहकार बताएं कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी कारवाई नहीं करने पर क्यों का उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने यह नोटिस चंडीगढ़ स्कूल बस ऑपरेटर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। काबिलेगौर है कि चंडीगढ़ के स्कूल बस ऑपरेटर्स ने फरवरी में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि कोरोना महामारी के कारण 2020 में स्कूलों के बंद होने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था, तब चंडीगढ़ प्रशासन ने उन्हें राहत देते हुए 31 दिसम्बर 2020 तक टैक्स से छूट दे दी थी। लेकिन 2021 में भी कोरोना का प्रकोप जारी रहा था और तब भी स्कूलों के बंद होने के कारण उन्हें नुकसान हुआ था, इसलिए इन ऑपरेटर्स ने 31 दिसंबर 2021 तक भी उन्हें टैक्स से छूट देने और उनकी बसों की मियाद 15 से बढ़ा कर 20 साल किए जाने की मांग की थी।
इस याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन ने फरवरी में हाईकोर्ट को आश्वाशन दिया था कि वो दो महीनों में इनकी मांग पर गौर कर कार्रवाई कर देंगे। अब इन ऑपरेटर्स ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल कर कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने दो क्या चार महीने में भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है।

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