पंजाब

धार्मिक भावनाओं को ‘आहत’ करने के आरोप में राम रहीम के खिलाफ एफआईआर: एनसीएससी ने पंजाब सरकार से एटीआर जमा करने को कहा

 

 

*वायरल न्यूज वीडियो में गुरु रविदास और संत कबीर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते दिखे राम रहीम: एनसीएससी ने पंजाब सीएस, डीजीपी, जालंधर डिवीजनल कमिश्नर, आईजीपी, डीसी, एसएसपी ग्रामीण से तत्काल एटीआर जमा करने को कहा*

 

चंडीगढ़, 18 मार्च

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक वायरल समाचार वीडियो पर कड़ा नोटिस लेते हुए अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें तुरंत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे समाचार वीडियो से एनसीएससी को मिली जानकारी के अनुसार, डेरा प्रमुख द्वारा गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी के लिए अपने पुराने सार्वजनिक संबोधन में कथित रूप से अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने पर आईपीसी की धारा 295-ए के तहत पतारा पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है।

 

इस बीच, आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जालंधर के डिवीजनल कमिश्नर, डीआइजी पुलिस (जालंधर रेंज), डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ग्रामीण (जालंधर) को मामले की जांच करने और आरोप/मामले पर की गई कार्रवाई के तथ्यों और जानकारी के आधार पर तुरंत कार्रवाई रिपोर्ट पोस्ट या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

 

सांपला ने अधिकारियों को चेताया कि यदि कार्रवाई की गई रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है। .

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